आरोपी छात्रा को कोर्ट ले जाती पुलिस।
ब्राइटलैंड स्कूल में कक्षा एक के छात्र रितिक शर्मा को चाकू से गोदने की आरोपी छात्रा को जेजे बोर्ड ने 31 जनवरी तक के लिए शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान बोर्ड ने कहा कि 31 जनवरी को नियमित जमानत के लिए सुनवाई की जाएगी। बोर्ड के आदेश के बाद छात्रा को बाराबंकी स्थित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह से रिहा करके परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
बोर्ड की सुनवाई के दौरान छात्रा के माता-पिता ने बोर्ड के समक्ष आयु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किए जिसमें छात्रा की उम्र 10 वर्ष 11 महीने 28 दिन पाई गई।
बोर्ड ने 20000 रुपये के मुचलके पर छात्रा को जमानत दी है। इसके साथ ही केस दर्ज कराने वाले ब्राइटलैंड स्कूल के प्रिंसिपल रचित मानस व स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 23 जनवरी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
बोर्ड ने जिला कार्यक्रम अधिकारी से छात्रा की सामाजिक जांच आख्या मांगी है। इसमें छात्रा के घर के आसपास रहने वालों, दोस्तों-सहेलियों, स्कूल के स्टाफ व सहपाठी छात्र-छात्राओं से संपर्क कर उसके सामाजिक व्यवहार, मानसिक स्थिति व रोजमर्रा की आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट तैयार की जानी है।