लखनऊ। गाड़ी लीज पर लेकर प्रतिमाह निश्चित धनराशि देने का झांसा देकर वाहनों को हड़पने के आरोपी तरुण प्रताप सिंह की जमानत अर्जी को एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने खारिज कर दी।
कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादी मोहित मिश्रा ने थाना विभूतिखंड में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि आरोपी तरुण प्रताप सिंह और मनीष ने गो स्पीड कार के नाम से कार्यालय खोला था। वहां आरोपी कार को लीज पर लेकर प्रतिमाह निश्चित धनराशि देने का झांसा देते थे। बताया गया कि आरोपियों के झांसे में आकर वादी ने 24 जुलाई को 2023 को अपनी स्विफ्ट डिजायर कार आरोपियों के सुपुर्द कर दी। आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने वादी को कोई पैसा नहीं दिया और जब उसने अपनी कार वापस मांगी तो मनीष ने धमकी दी और गाड़ी वापस करने से इन्कार कर दिया।