लखनऊ। पुलिस पर हमला करने के दौरान हुई मुठभेड़ में घायल अजय उर्फ अमरजीत सिंह की जमानत अर्जी को एडीजे जैनेंद्र कुमार पांडे ने खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने बताया कि पारा थाने के प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह ने 10 अक्तूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एफआईआर के मुताबिक गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि 29 सितंबर को कैब चालक योगेश पाल की हत्या करके गाड़ी लूटने के आरोपी उसी गाड़ी से आगरा एक्सप्रेसवे की ओर जा रहे हैं। पुलिस टीम ने आरोपियों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। इस पर आरोपी अमरजीत सिंह और उसके साथी ने पुलिस पर गोलियां चला दीं। जवाबी फायरिंग में अमरजीत सिंह घुटने के पास गोली लगने से घायल हो गया।