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श्रवण साहू हत्याकांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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लखनऊ। सआदतगंज के तेल व्यवसायी श्रवण साहू की हत्या के आरोपी बबलू उर्फ फैसल की जमानत अर्जी को एडीजे अजय विक्रम ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि एक फ रवरी 2017 को सआदतगंज थानाक्षेत्र स्थित अपनी दुकान पर बैठे श्रवण साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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कहा गया कि श्रवण साहू के पुत्र आयुष की हत्या अकील अंसारी ने बियर की दुकान पर कर दी थी जिसकी पैरवी श्रवण कर रहे थे और इस हत्याकांड के गवाह थे। पैरवी से रोकने के लिए श्रवण साहू की हत्या की गई थी।
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