लखनऊ। एटीएस के विशेष न्यायाधीश ने वॉट्सएप ग्रुप बनाकर पाकिस्तानियों के साथ मिलकर चुनी हुई सरकार को हटा कर देश में गजवा-ए-हिंद और शरिया कानून लागू करने के प्रयास के आरोपी ओसामा माज शेख डॉ. दानिश को पुलिस कस्टडी रिमांड दिए जाने का आदेश दिया है। इसके तहत एटीएस उसे 15 अगस्त की सुबह 11:00 बजे से हिरासत में लेकर 23 अगस्त की शाम छह बजे तक पूछताछ करेगी।
इससे पहले एटीएस की ओर से आरोपी ओसामा माज शेख डॉ. दानिश को दस दिन के लिए रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी दी गई। इसमें बताया गया कि आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है। इस मामले का अन्य आरोपी अजमल अली रिवाइविंग इस्लाम नामक वॉट्सएप ग्रुप का सदस्य है। इसके ज्यादातर सदस्य और एडमिन पाकिस्तानी हैं। बताया गया कि आरोपी अजमल इस सोशल मीडिया ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रविरोधी और गैर मुस्लिमों के लिए कट्टरपंथी विचारधारा को प्रचारित कर रहा था। इस ग्रुप के जरिये ही ओसामा की मुलाकात आरोपी अजमल से हुई थी।
आरोपी ने एटीएस को दिए बयान में बताया कि वह हिंसात्मक जेहाद के जरिये भारत में शरिया कानून लागू करना चाहता है और मुस्लिम युवकों को गैर मुस्लिमों के खिलाफ भड़का कर रोष पैदा करके उनको भारत विरोधी कार्यों के लिए प्रेरित करता है। आरोपी का कृत्य देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाला है।