लखनऊ। कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर होने से बच रहे गोसाईंगंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर और वर्तमान में लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाल बलवंत शाही के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख दी है। कोर्ट ने बलवंत शाही के खिलाफ 350 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस भी जारी करते हुए एसओ गोसाईगंज को आदेश के अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया है।
अभियोजन के अनुसार, थाना गोसाईंगंज में 27 जून 2018 को वादिनी ने पवन द्विवेदी, मो. नदीम, अभय प्रताप सिंह, महेश, नाजिया, रेशमा व अफसाना के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी कि आरोपियों ने उसकी 14 वर्ष की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामले की विवेचना बलवंत शाही ने की। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद गवाही के लिए इंस्पेक्टर बलवंत शाही को तलब किया गया। इंस्पेक्टर के गवाही के लिए हाजिर न होने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।