बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में लिपिक भर्ती की आयु 40 वर्ष कर दी गई है।
अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम पांच वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
इसके लिए बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह घ के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली 1984 को संशोधित कर दिया गया है।