लखनऊ। थाइलैंड की युवती के कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग अब कोर्ट तक पहुंच गई है। एक्टिविस्ट और वकील नूतन ठाकुर ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में अर्जी डाली है जिसमें कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई की तारीख अभी कोर्ट ने तय नहीं की है।
थाइलैंड की युवती पियाथिडा की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई थी। उसका अंतिम संस्कार पुलिस ने एंबेसी के निर्देश पर करवाया था। इस मामले में एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सीजेएम कोर्ट में अर्जी डाली। अर्जी में नूतन ठाकुर ने लिखा है कि इस मामले में अनैतिक (व्यापार) निवारण अधिनियम, 120बी, 177, 201, 203, 465 और 466 आईपीसी का अपराध बन रहा है जो संज्ञेय अपराध है। लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है।
नूतन ठाकुर के मुताबिक, इस मामले में कई संदिग्ध तथ्य सामने आ चुके हैं। तमाम आधिकारिक बयानों व अभिलेखों में भी विरोधाभास है। इसके बाद भी लखनऊ पुलिस जल्दबाजी में जांच कर सभी आरोपियों को क्लीनचिट दे रही है। इस मामले की गहराई से सभी तथ्यों व साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए थी। इस अर्जी पर कोर्ट ने अभी सुनवाई की कोई तारीख नहीं तय की है। कोर्ट की सुनवाई के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश मिलने की उम्मीद है।