प्रदेश में एपीएल व बीपीएल राशन कार्ड बनने पर फिलहाल रोक लग गई है। अब सिर्फ अंत्योदय राशन कार्ड ही बनाए जाएंगे। प्रदेश में यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है।
खाद्य आयुक्त कार्यालय से सभी जिलों को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश में अगले आदेशों तक सिर्फ अंत्योदय राशन कार्र्डों के लिए डाटा फींडिंग का काम कराया जाए।
खाद्य-रसद आयुक्त के कार्यालय की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया है कि यह काम प्राथमिकता पर किया जाए और इसकी दिन-प्रतिदिन मुख्यालय को सूचना दी जाए।
सूत्रों के अनुसार, यह फैसला निकट भविष्य में खाद्य-सुरक्षा अधिनियम के मद्देनजर किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मद्देनजर परिवारों के चयन में तमाम ऐसे परिवार इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे जो अभी बीपीएल सूची में शामिल हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए यह फैसला किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रदेश के खाद्य-रसद विभाग से कहा है कि खाद्य-सुरक्षा कानून में प्रथम वरीयता उन परिवारों की है, जो बहुत ही गरीब हैं।
जिनके पास आय के साधन बहुत सीमित हैं। इसलिए पहले उन्हीं परिवारों के कार्ड बनवाए जाएं।