इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए एन-95 मास्क और निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) मुहैया कराने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसके लिए दोनों सरकारों के वकीलों को पक्ष रखने के लिए सरकारों से निर्देश लेने के लिए हफ्ते भर का समय दिया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सलिल त्रिपाठी की याचिका पर दिया।
याची ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एन-95 मास्क और पीपीई की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देश देने की गुजारिश की है। याची का कहना है कि बाजार में एन-95 मास्क और पीपीई उपलब्ध नहीं है। जबकि राज्य सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस पर कोर्ट ने दोनों सरकारों के वकीलों को पक्ष पेश करने को सरकारों से निर्देश लेने के लिए हफ्ते भर का समय दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई नियत की है।