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प्रोजेक्ट में देरी पर रेरा का फैसला, पारिजात अपार्टमेंट के आवंटियों को मिलेगा दो साल का ब्याज

Fri, 07 Jun 2019 01:32 AM IST
सौरभ दिक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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RERA ACT
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गोमतीनगर स्थित पारिजात अपार्टमेंट प्रोजेक्ट देरी से पूरा होने के चलते एलडीए आवंटियों को दो साल का ब्याज देगा। आवंटियों को 25 सितंबर 2016 से 25 अगस्त 2018 तक का ब्याज विलंब शुल्क के रूप मिलेगा। हालांकि, पार्किंग के लिए भुगतान आवंटियों को करना ही होगा। इसमें कोई छूट रेरा ने नहीं दिलाई है।
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रेरा ने यह फैसला आवंटी समर विजय सिंह, संजय सिंह व आभा सिंह, सरोज बाला श्रीवास्तव, प्रियंका व प्रदीप कुमार तिवारी, बादल चटर्जी और कृति श्रीवास्तव की छह शिकायतों की संयुक्त सुनवाई के बाद दिया है।

आवंटियों ने रेरा में बताया था कि प्रोजेक्ट को आवंटन के बाद दो साल में पूरा करना था, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी पार्किंग के लिए अलग से कीमत एलडीए वसूल कर रहा है।
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रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि पारिजात अपार्टमेंट में आवंटन पत्र के मुताबिक प्रोजेक्ट को सितंबर 2014 में पूरा हो जाना चाहिए था। रेरा की जांच में सामने आया कि प्रोजेक्ट इससे करीब साढ़े चार साल विलंब से पूरा हो रहा है।

हालांकि, लेसा द्वारा हाइटेंशन लाइन दो साल तक नहीं हटाने की वजह को अनिवार्य बाध्यता मानते हुए दो साल की राहत एलडीए को रेरा ने दी है। फ्लैटों के आंतरिक विकास कार्य अधूरे हैं, लेकिन एलडीए की नीति के मुताबिक रजिस्ट्री के तीन सप्ताह में इन्हें पूर्ण कराया जा सकता है।

ऐसे में अब दो साल का विलंब शुल्क एलडीए को आवंटियों को देना होगा। यह ब्याज एमसीएलआर प्लस वन के फॉर्मूले से तय होगा। जीएसटी और फ्रीहोल्ड चार्ज से भी कोई छूट आवंटियों को नहीं मिलेगी।

रेरा ने माना, पार्किंग मुफ्त नहीं मिल सकती
एलडीए ने पार्किंग की कीमत लेने पर रेरा को बताया कि सुपर एरिया के अनुपात में खर्च की गणना में पार्किंग बनाने का खर्च शामिल नहीं है। बुकलेट में भी अलग से पार्किंग की कीमत 1.75 लाख रुपये प्रथम, 2.25 लाख रुपये द्वितीय लेने पर अदा करने की जानकारी दी गई थी। रेरा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम और वहां लागू बिल्डिंग रेग्यूलेशंस में दी गई परिभाषाओं के विश्लेषण पर आधारित है। रेरा कानून में पार्किंग कॉमन एरिया की परिभाषा में शामिल नहीं है। ऐसे में बुकलेट या ब्रोशर के मुताबिक पार्किंग क्षेत्र की धनराशि अलग से देनी होगी।

ग्रीनवुड अपार्टमेंट में 45 दिन में पूरे कराएं काम
रेरा ने एलडीए के ही गोमतीनगर विस्तार स्थित ग्रीनवुड अपार्टमेंट के जे ब्लॉक में मूलभूत और बुकलेट में बताई सुविधाओं को 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। आवंटी उमाशंकर दुबे की शिकायत पर रेरा चेयरमैन राजीव कुमार ने यह आदेश दिया है। वहीं एलडीए यूपी अपार्टमेंट एक्ट के मुताबिक आरडब्ल्यूए का गठन भी सुनिश्चित कराएगा। आवंटी की शिकायत थी कि पैसा लेने के बाद भी किचन में एग्जॉस्ट फैन, अधूरे खिड़की-दरवाजे, कॉमन एरिया का फर्श जैसे काम नहीं कराए गए। जबकि, एलडीए ने इसके लिए 15 हजार रुपये उनसे वसूले।
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