फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी: आज और कल पूरी तरह बंद रहेंगे हाट-बाजार, नहीं चलेंगी रोडवेज बसें

Sat, 11 Jul 2020 07:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
विज्ञापन
लॉकडाउन - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

कोरोना के बढ़ते मामलों व संचारी रोगों का संक्रमण रोकने के लिए शुक्रवार रात से बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी दफ्तरों की बंदी व आवजाही पर सख्ती से अमल शुरू हो गया। इस बीच सरकार ने 11 व 12 जुलाई को सभी धार्मिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक कारखानों को खुले रखने की छूट दे दी है। 

विज्ञापन




इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।  प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण तथा इन्सेफेलाइटिस, मलेरिया, डेगू व कालाजार जैसे संचारी रोगों का संक्रमण रोकने के लिए 10 से 12 जुलाई तक स्वच्छता अभियान चलाने तथा शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक सरकारी दफ्तरों, शहरी व ग्रामीण हाटों, बाजारों व गल्ला मंडियों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सख्ती से बंद करने का एलान किया है। आवश्यक सेवाओं तथा रेल व हवाई सेवाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। शुक्रवार सुबह से प्रदेश भर में स्वच्छता संबंधी मुहिम शुरू हो गई। 

शाम को बंदी संबंधी आदेश लागू होने से पहले सरकार की ओर से दो नए निर्देश जारी किए गए। पहला आदेश मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने किया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी समस्त औद्योगिक कारखानों को खुले रखने की छूट दी गई।
विज्ञापन


बृहस्पतिवार के आदेश में शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कारखानों को बंद रखने को कहा गया था। नए आदेश के बाद पूरे प्रदेश में समस्त औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। वे कोविड-19 हेल्प डेस्क भी बनाएंगी। दूसरा आदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से सामने आया। 

उन्होंने प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों को 11 व 12 जुलाई को खुले रहने की छूट दी है। सरकार के बंदी सबंधी आदेश का रात दस बजे से अमल शुरू हो गया। सरकार ने शनिवार व रविवार को बंदी के आदेशों का सख्ती से पालन कराने की व्यवस्था की है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव नियोजन ने स्वच्छता की इस विशेष मुहिम को सफल बनाने के लिए जिलों में नामित नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन शाम पांच बजे तक पूरे दिन की निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें