परिवहन विभाग लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को बड़ी सहूलियत देने जा रहा है। जिनके एक फरवरी के बाद लर्निंग डीएल एक्सपायर हो गए, अब वे 30 सितम्बर तक वैध हो गए हैं। ऐसे आवेदन अब सीधे परमानेंट डीएल के लिए आवेदन कर टाइम स्लॉट ले सकेंगे।
अधिकारियों के मुताबिक बड़ी तादाद में ऐसे आवेदक हैं जिनके लर्निंग डीएल की वैधता एक फरवरी के बाद लॉकडाउन में खत्म हो गई। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने ऐसे लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के लिए एनआईसी को निर्देश दिया है, जिससे 30 सितंबर के पहले लर्निंग आवेदकों को परमानेंट डीएल आवेदन की सुविधा दी जा सके। इससे लर्निंग डीएल के आवेदकों की फीस की बचत होगी।