राजा महमूदाबाद की सीतापुर, बाराबंकी व लखीमपुर खीरी में चिह्नित 422 हेक्टेयर जमीन पर दावेदारी खारिज करते हुए राजस्व कोर्ट ने इसे सीलिंग घोषित कर दिया दिया है। एडीएम कोर्ट प्रशासन के इस फैसले के बाद अब यह जमीन राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी।
राजा मोहम्मद आमीर मोहम्मद खान बनाम सरकार केस में 13 साल बाद फैसला आया है। फैसले के मुताबिक सीतापुर में 388.30 हेक्टेयर, लखीमपुर खीरी में 10.6695 और बाराबंकी में 23.005 हेक्टेयर जमीन को सीलिंग में दर्ज किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमर पाल सिंह ने बताया कि घोषित की गई सीलिंग भूमि का बाजार मूल्य 421 करोड़ के करीब है। इसमें सीतापुर स्थित जमीन का मूल्य 388 करोड़, लखीमपुरी खीरी की जमीन का 11 करोड़ और बाराबंकी की जमीन का मूल्य करीब 23 करोड़ रुपये है।
उन्होंने बताया कि सीलिंग एक्ट-1976 के तहत किसी भी खातेदार के पास एक निश्चित माप से अधिक भूमि पर सीलिंग की कार्रवाई करते हुए सरकार के नाम दर्ज किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में माप से अधिक सिंचित भूमि पर पूर्व में सीलिंग की कार्रवाई की गई थी।