लखनऊ। निजी गोशाला से तीन पशुओं के भागने और एक की मौत के मामले में कोर्ट ने बीबीडी थाने के दरोगा सहित चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम दुबे ने आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त को भेजी है। साथ ही प्रमुख सचिव (गृह) को पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया है।
बीबीडी पुलिस ने 13 फरवरी 2026 को अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर गोयल आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने एक ट्रक से 18 पशु बरामद किए थे। हसीब कुरैशी समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पशुओं को मनुज श्रीवास्तव की गोशाला में साहब सिंह की अभिरक्षा में सौंपा गया था। आरोपियों की पशुओं को मुक्त कराने की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा तो तीन पशुओं के भागने और एक की मौत की जानकारी सामने आई।
कोर्ट ने लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए बीबीडी थाने से जवाब मांगा, जो संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद दरोगा राघवेंद्र कुमार पांडेय, विवेचक निरीक्षक वीरेंद्र यादव और दोनों निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया।