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Lucknow News: बेटी की हत्या का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

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लखनऊ। लड़के से बात करते पकड़े जाने पर बेटी की हत्या करने और उसे आत्महत्या का रूप देने के आरोपी केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में तैनात रहे वेद प्रकाश सिंह को एडीजे दिनेश कुमार मिश्र ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने वेद प्रकाश को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के विधि व्यवस्था का उल्लेख किया।
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कोर्ट ने कहा, समय से परखा नियम है कि चाहे दोषी छूट जाए, लेकिन निर्दोष को सजा न हो। जब तक अभियोजन आरोपी को संदेह से परे दोषी स्थापित न कर दे, तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन के अनुसार विकासनगर थाने के दरोगा हरेंद्र प्रताप सिंह ने 19 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि सचिवालय कॉलोनी निवासी वेद प्रकाश की कक्षा दस में पढ़ने वाली बेटी सृष्टि ने पिता की सर्विस पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। छात्रा की ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। पुलिस ने पिस्टल, क्रिकेट बैट समेत अन्य साक्ष्य एकत्र किए और शव का पोस्टमार्टम कराया।

रिपोर्ट में पता चला कि मौत सिर पर चोट लगने से हुई। शरीर पर छह चोटें आई थीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से बताया कि मौत गोली लगने से नहीं हुई, किसी हार्ड और ब्लंट हथियार से चोट लगने पर हुई है।
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पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि छात्रा एक लड़के से बातचीत करती थी, जिससे आरोपी नाराज था। वेदप्रकाश ने लड़के को फोन कर गालीगलौज किया और घर के आसपास आने से मना किया था। विवेचना में पता चला कि आरोपी ने बेटी को लड़के से बातचीत करने से नाराजगी के चलते पीटा। क्रिकेट बैट से मारकर हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पिस्टल से गोली भी चलाई। इसके बाद वेद प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
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