बहराइच। नगर मजिस्ट्रेट की ओर से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
कोतवाली नगर के कमल पैलेस घंटाघर चौक निवासी रोशनलाल नाविक ने आठ मई 2017 को तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट प्रमिल कुमार सिंह से विकास संबंधित कुछ सूचनाएं मांगी थी।
सूचना देने में हीलाहवाली की गई। इस पर राज्य सूचना आयोग में अपील हुई। सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने नगर मजिस्ट्रेट को तलब किया।
नगर मजिस्ट्रेट की ओर से नायब तहसीलदार रामचेत विश्वकर्मा आयोग में हाजिर हुए। आदेश के बावजूद सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।
जिस पर पुन: नगर मजिस्ट्रेट को तलब कर सूचना आयुक्त ने आयोग के पूर्व आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। 15 दिन में सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।