डीआईओएस पर 25 हजार रुपये जुर्माना
सीतापुर। राज्य सूचना आयुक्त ने डीआईओएस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना दो वर्ष बाद देने पर लगाया गया है। रजिस्ट्रार ने डीएम को वेतन से अर्थदंड की वसूली करने के निर्देश दिए है।
सिविल लाइंस निवासी आरटीआई कार्यकर्ता ओमप्रकाश पांडेय ने 2009 में तत्कालीन डीआईओएस अशोक कुमार से सूचना मांगी थी। जिसमें डीआईओएस से पूछा था कि, कार्यालय में विभिन्न अभिलेखों की फोटोकॉपी कराने के लिए वर्ष 2005, 06, 07 व 2008 में कोई धनराशि खर्च की गई है? यदि हां तो कितनी।
राज फोटोस्टेट आंख अस्पताल सीतापुर की किसी प्रकार की धनराशि कार्यालय पर बकाया है? व्यय की धनराशि किन-किन दुकानों/संस्थाओं को दी गई है? मगर तत्कालीन डीआईओएस ने ये सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस पर शिकायत कर्ता को भागदौड़ करनी पड़ी।
मामला राज्य सूचना आयुक्त बृजेश कुमार मिश्र तक पहुंचा। जिसके बाद शिकायतकर्ता को 2011 में सूचना उपलब्ध कराई गई। मगर दो वर्ष देरी से सूचना देने पर तत्कालीन डीआईओएस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी से उनके वेतन से ये अर्थदंड वसूलने के निर्देश दिए है।