दुष्कर्मी को 7 साल की सजा
अयोध्या। दलित विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट हरिनाथ पांडेय की अदालत से हुआ। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पारसनाथ व एडीजीसी रोहित पांडेय ने बताया कि घटना 12 अप्रैल 2015 की है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले बबलू उर्फ करिया ने अपने पड़ोस में रहने वाली विवाहित युवती के साथ उसके घर में घुस कर जबरन दुष्कर्म किया था। इसकी रिपोर्ट पीड़ित विवाहिता के भाई ने उसके खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने व दलित उत्पीड़न की धारा में दर्ज कराई थी ।सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई।