राज्य सरकार ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी है। इसके लिए हाईकोर्ट में विशेष अपील याचिका दाखिल कर अंतरिम राहत देने की दरख्वास्त की गई। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित तक लिया है।
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन को आधार बना कर परीक्षा के बाद नए क्वालिफाइंग मार्क्स तय करने के आदेश को रद करने वाले एकल पीठ के फैसले को राज्य सरकार द्वारा विशेष अपील याचिका के जरिए चुनौती देते हुए अंतरिम राहत दिए जाने की अर्जी पर बुधवार को बहस हुई।
इस मामले में पक्षकार याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश हुए।