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कोर्ट में नहीं पेश हुए पूर्व विधायक व एडी बेसिक पत्नी

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कोर्ट में नहीं पेश हुए पूर्व विधायक व एडी बेसिक पत्नी
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बाराबंकी। शिखर श्रीवास्तव हत्याकांड तीन वर्ष बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीसीआईडी से जांच वापसी के बाद ठंडे बस्ते में पड़ी विवेचना पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने हत्या आरोपी पूर्व विधायक और उनकी पत्नी मृदुुला आनंद (एडी बेसिक गोंडा) का नार्को टेस्ट कराने का फैसला लिया है।

इस मामले में आरोपी दंपती को 24 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में तलब किया गया था मगर वे पेश नहीं हुए। इस पर पांच दिसंबर को अगली तिथि निर्धारित की गई है।

मालूम हो कि 19 जनवरी 2015 की रात बदोसराय कोतवाली क्षेत्र में बरदरी गांव के पास बहराइच के बशीरगंज मोहल्ला निवासी शिखर श्रीवास्तव व उर्फ राजा का शव मिला था।
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जानकारी पर मृतक के पिता दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने गोरखपुर के बांसगांव से तत्कालीन बसपा विधायक डॉ. विजय कुमार व उनकी अधिकारी पत्नी मृदुला आनंद (वर्तमान समय में गोंडा में एडी बेसिक) समेत पांच अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस जांच शुरू करती, इससे पहले पांच फरवरी 2015 को मामले की जांच सीबीसीआईडी को भेज दी गई थी। इस बीच वादी दिनेश चंद्र श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई।

इस पर शिखर के हत्या आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मां रेशमा श्रीवास्तव और भाई शिवम श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट की शरण ली और कहा कि हमें सीबीसीआईडी के बजाय जिले की पुलिस से जांच करानी है।

हाईकोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर 2017 को विवेचना फिर से बाराबंकी की बदोसराय कोतवाली पुलिस को सौंप दी गई। मगर एक वर्ष में भी हाई प्रोफाइल आरोपियों की गिरफ्तारी व कार्रवाई नहीं हुई। इस पर मामला फिर हाईकोर्ट पहुुंचा।
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हाईकोर्ट ने विवेचना की प्रगति जानी तो पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व विधायक और उनकी पत्नी मृदुला आनंद का नार्को टेस्ट कराया जाएगा।

इसके लिए दोनों आरोपियों को 24 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में तलब किया गया था मगर दोनों आरोपी पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने पांच दिसंबर को अगली तिथि निर्धारित की है। एसपी वीपी श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलते ही दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा।
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