अमीनाबाद में वर्षों से पटरी पर कारोबार करने वाले करीब 500 दुकानदार यहां से बाहर हो सकते हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अमीनाबाद में आठ मीटर से कम चौड़ी सड़क पर पटरी दुकानदारों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
ऐसे में अमीनाबाद में आठ मीटर से अधिक चौड़ी जो सड़कें हैं उन पर 300 दुकानें ही लग सकती हैं।
हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले नगर निगम ने अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए अमीनाबाद में पीली पट्टी खिंचवाई थी।
पटरी दुकानदारों को इसके अंदर ही दुकानें लगाने को कहा गया था। जिन सड़कों पर पीली पट्टी खींची गई थी उनमें राज ज्वैलर्स वाली रोड, मंदिर मार्ग, सोलोमन रोड, फल बाजार वाली रोड प्रमुख है।
इन पर भी अभी सभी दुकानें नहीं लग पा रही हैं। इसके कारण दुकानदारों ने बिना पीली पट्टी वाली सड़क पर भी दुकान लगाने की मांग को लेकर हंगामा किया था।
हालांकि हाईकोर्ट में अमीनाबाद मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 6 नवंबर तक दुकानें लगाने की राहत दी थी। इसके बाद पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने पटरी दुकानदारों को हटाने के साथ ही बड़े दुकानदारों के अवैध निर्माण को भी तोड़ने का आदेश दिया था।
इसी के साथ आठ मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर एक ही साइड में दुकान लगाने की अनुमति दिए जाने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि अभी अमीनाबाद में करीब 800 पटरी दुकानें लगती हैं।