फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कस्टमरों को घटिया पनीर परोसने पर पांच लाख का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
घटिया पनीर परोसने पर पांच लाख जुर्माना
विज्ञापन

दी ग्रेट इंडियन किचन रेस्टोरेंट के खिलाफ एफएसडीए कोर्ट की कार्रवाई
घटिया गुणवत्ता का पनीर परोसकर सेहत से खिलवाड़ करने को गंभीरता से लेते हुए एफएसडीए कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। गोमती नगर विराट खंड में दी ग्रेट इंडियन किचन रेस्टोरेंट के नाम से संचालित रेस्टोरेंट में ग्राहकों को परोसे जा रहे पनीर में मिल्क फैट की मात्रा तय मानक से कम होने के कारण सबस्टैंडर्ड (घटिया) पाया गया।
विज्ञापन

न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम सिटी पूर्वी वैभव मिश्रा ने नमूना रिपोर्ट फेल आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तरफ से दाखिल वाद को अंतिम तौर पर निस्तारित करते हुए रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अधिकतम पांच लाख का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। साथ ही आदेश में स्पष्ट किया है कि एक माह की तय मियाद में आरोपी रेस्टोरेंट संचालक द्वारा जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा न कराने पर इसकी वसूली राजस्व राशि की तरह सक्षम कोर्ट से रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर करायी जाए। 10 अप्रैल 2017 को सैंपल लिए गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें