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घटिया सोया सॉस के इस्तेमाल पर पांच लाख का जुर्माना

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घटिया सोया सॉस के प्रयोग पर पांच लाख का जुर्माना
लखनऊ। ठाकुरगंज इलाके में साहूजी चाऊमीन वाले के नाम से संचालित दुकान पर घटिया गुणवत्ता का सोया सॉस इस्तेमाल करना भारी पड़ गया। एफएसडीए कोर्ट के न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम सिटी पूर्वी ने आरोपी के खिलाफ पांच लाख का जुर्माना लगाकर वाद को अंतिम तौर पर निस्तारित किया। यह राशि एक माह में सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। जमा न कराने पर इसकी वसूली बकाया राजस्व की तरह कराए जाने का आदेश दिया है।
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नमूना सैंपलिंग कार्रवाई के दौरान एफएसडीए टीम ने 24 फरवरी 2018 को दुबग्गा बाजार स्थित साहूजी चाऊमीन वाले के नाम से चल रही दुकान पर जांच की थी। यहां इस्तेमाल हो रहे सोया सॉस का नमूना, लैब भेजा गया था। सोया सॉस में एसिटिक एसिड की मात्रा तय मानक 0.6 प्रतिशत से कम पाने पर रिपोर्ट में फेल आया था। दुकान संचालक संजय साहू के खिलाफ एफएसडीए के न्याय निर्णायक अधिकारी कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। एडीएम सिटी पूर्वी वैभव मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि निरीक्षण के दौरान दुकान पर केन में 93 लीटर सोया सॉस मिला था। इससे साफ होता है कि आरोपी इसका इस्तेमाल चाऊमीन बनाने के साथ ही खुली बिक्री करने में भी कर रहा था। एफएसडीए ने बताया कि आरोपी बरावनकला में अलग फूड पंजीयन के आधार पर सॉस, सोया सॉस व आचार बनाकर उसका प्रसंस्करण और बेचने का कार्य भी तेलीबाग फूडस के नाम से कर रहा था। वर्ष 2017 में एफएसडीए ने बरावनकला में भी नमूने की सैंपलिंग की थी। लैब जांच में सोया सॉस अनसेफ श्रेणी में फेल हो चुका था। इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी द्वारा सिर्फ चाऊमीन बनाकर बेचने की छोटी सी दुकान संचालित करने का दावा सही प्रतीत न होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 49 के तहत दुकान संचालक पर 5 लाख का जुर्माना लगाने का निर्णय कर वाद को अंतिम तौर पर निस्तारित किया गया।
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