2013 में विज्ञापित 41610 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई कि पदों को कैरी फारवर्ड का नियम रद्द होने के बाद मेरिट लिस्ट में अचयनित अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए।
याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने पुलिस भर्ती बोर्ड से पूछा है कि बचे हुए पदों के सापेक्ष व्हाइटनर इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों को समायोजित किया गया है या उनका समायोजन 41610 मूल पदों के सापेक्ष हुआ है।
याचीगण प्रमोद कुमार सिंह और अन्य की ओर से अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि 41610 सिपाही भर्ती का अंतिम चयन परिणाम 16 जुलाई 2015 को घोषित किया गया। चयन में 38315 पद भरे गए और विशेष आरक्षित कोटे (एक्स सर्विस मैन, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित) के 2312 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह गए।