उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और उसकी सहयोगी बिजली कंपनियों के पूर्णकालिक अधिकारियों-कर्मचारियों तथा पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार बिजली निगमों के सभी पूर्णकालिक अधिकारी व कर्मचारी जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें 1 जुलाई 2022 से मूल वेतन पर 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। अब तक यह 34 प्रतिशत था।
पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान भी 34 के बजाय 38 फीसदी की दर से किया जाएगा। बढ़े डीए का भुगतान नवंबर के नियमित वेतन के साथ नकद किया जाएगा। 1 जुलाई से 31 अक्तूबर तक की देय राशि भविष्य निधि व अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।