3 माह से 7 साल तक की सजा, गिरफ्तारी का भी प्रावधान
लखनऊ। हाई कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद हैदर ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग और भंडारण के मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है।
अधिनियम के तहत घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी या अवैध भंडारण अपराध की श्रेणी में आता है। दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, वहीं पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी भी कर सकती है।