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दीपू तिवारी हत्याकांड के आरोपी ने किया सरेंडर

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सुल्तानपुर। नगर पालिका कर्मी दीपू तिवारी हत्याकांड के चर्चित मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में एसीजेएम चतुर्थ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। हत्या आरोपी के अदालत में आत्म समर्पण करने की पुलिस को भनक तक नहीं लग सकी।
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लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के बेलाही गांव निवासी अजीत तिवारी उर्फ दीपू (38) पुत्र स्व. राम शिरोमणि तिवारी नगर पालिका में कर्मचारी था। अजीत तिवारी अपने परिवार के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र के जलकल परिसर में सरकारी आवास में रहता था। आठ दिन पूर्व अजीत तिवारी की कोतवाली नगर क्षेत्र के तिकोनिया पार्क के पास दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने मृतक के भाई अजय तिवारी की तहरीर पर कोतवाली नगर के लोलेपुर निवासी मन्नान व इश्तिखार उर्फ पिंटू व दो अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। हत्याकांड के नामजद आरोपी इश्तिखार अहमद उर्फ पिंटू ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर अर्जी दी है। इस पर बुधवार को सुनवाई होनी है।
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इस बीच पुलिस को चकमा देकर मंगलवार को आरोपी इश्तिखार अहमद उर्फ पिंटू ने एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम की कोर्ट में विचाराधीन आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
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