लखनऊ। चार साल के बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले जाने और उसके साथ कुकर्म करने के आरोपी पंकज गुप्ता को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास प्रसाद ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट में तर्क देकर सरकारी वकील शशि पाठक ने कहा कि मामले की रिपोर्ट 13 जनवरी 2019 को पीड़ित बच्चे के पिता द्वारा कृष्णानगर थाने पर दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया था कि आरोपी पंकज गुप्ता थाना बैरिया जिला बलिया का रहने वाला है और यहां किराये पर रहता है। कहा गया कि आरोपी वादी के चार वर्षीय बेटे को अपने साथ अपने किराये के मकान पर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। कोर्ट ने आरोपी पंकज गुप्ता को कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि जुर्माने की आधी रकम बतौर प्रतिकर पीड़ित को दी जाएगी।