फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जानलेवा हमले में आरोपी तीन सगे भाइयों समेत चार को तीन वर्ष की कैद

विज्ञापन
- फोटो : amar ujala
विज्ञापन
सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे सप्तम अजय कुमार दीक्षित ने बुधवार को तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के जहर अली का पुरवा गांव से जुड़ा है।
विज्ञापन


गांव निवासी रामरतन का गांव के ही शोभनाथ, सुमेरे, रतीपाल व सुकई से सेहन की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 30 अक्तूबर 2013 को आरोपियों ने रामरतन, उसकी पत्नी अर्चना व पिता भानुप्रताप को लाठी, डंडे और बेलचा से मारकर घायल कर दिया था।

पुलिस ने रामरतन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल रमेश यादव ने छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
विज्ञापन


बुधवार को एडीजे सप्तम अजय कुमार दीक्षित ने तीन सगे भाइयों सुमेरे, रतीपाल व सुकई और आरोपी शोभनाथ को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

सुमेरे की पत्नी संपता ने आरोपी रामरतन व शंकर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने आरोपी रामरतन व शंकर को मारपीट के आरोप में छह माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें