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अब शादी-विवाह में डीजे बजाने के लिए भी लेनी होगी परमीशन

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बलरामपुर। अब शादी-विवाह में भी डीजे व साउंड बजाने के लिए परमीशन लेना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने वालों को 15 जनवरी तक हर हाल में परमीशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये परमीशन केवल एक साल के लिए ही दी जाएगी।
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सदर एसडीएम अरुण कुमार गौड़ ने गुरुवार को बताया कि, न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। शादी-विवाह में डीजे व साउंड बजाने के लिए भी परमीशन लेना अनिवार्य कर दिया है। रात्रि 10 बजे के बाद शादी-विवाह में भी डीजे साउंड बजाना कानूनन अपराध होगा। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए आगामी 15 जनवरी तक परमीशन लेना अनिवार्य है। ये परमीशन सिर्फ एक साल के लिए दी जाएगी। निर्धारित तिथि के अंदर परमीशन नहीं लेने पर धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर उतरवा लिए जाएंगे। साल पूरा होने पर इसका नवीनीकरण कराना होगा। शहर मुफ्ती मौलाना मसीह अहमद कादरी व डॉ. इकबाल अहमद ने प्रशासन से मांग की है कि परमीशन से संबंधित प्रपत्र सभी थानों पर उपलब्ध करा दिए जाएं। अभी तक ये प्रपत्र केवल तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय में ही उपलब्ध हैं। प्रपत्र यदि थानों में उपलब्ध होंगे तो परमीशन लेने वालों को अनावश्यक दौड़भाग नहीं करनी पड़ेगी।
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