लखनऊ (सूरज शुक्ला)। यदि आप ग्रामीण इलाकों में प्लाॅट, फ्लैट या फार्म हाउस खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कहीं आप परेशानी में न पड़ जाएं, क्योंकि अधिकतर कंपनियां बिना नक्शा पास कराए प्लाॅट व फार्म हाउस बेच रही हैं। राजधानी में रियल एस्टेट का काम करने वाली पंजीकृत कंपनियां 150 ही हैं, जबकि प्रोजेक्ट दो हजार से अधिक चल रहे हैं, जो प्लाॅट, फ्लैट और फार्महाउस बेच रहे हैं। जिला पंचायत कार्यालय में हर दूसरे दिन बिना नक्शा पास कराए प्रोजेक्ट में प्लॉट बेचने की शिकायत पहुंच रही है। जिला पंचायत के अधिकारियों ने अब संबंधित कंपनियों के मालिकों को नोटिस भेजना शुरू किया है।
राजधानी के 477 गांव जिला पंचायत के अंतर्गत आते हैं। यहां पर जो भी कंपनी प्रॉपर्टी का काम करती है, उनको जिला पंचायत से अपने प्रोजेक्ट का नक्शा पास करवाना होता है। कंपनी के लोग अधिक मुनाफे और नियम-कानून से बचने के लिए बिना नक्शा अप्रूव कराए ही प्लाॅट, फ्लैट, फार्म हाउस बेच रहे हैं। राजधानी में (जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाला इलाका) करीब 150 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट का अप्रूवल जिला पंचायत से कराया है। ये कंपनियां ही नियम के अनुरूप प्लॉट, फ्लैट आदि बेचने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन इन इलाकों में दो हजार से अधिक प्रोजेक्ट में धड़ल्ले से जमीन बेची जा रही है।
कभी भी हो सकती है कार्रवाई
जिन प्रोजेक्ट में नक्शा पास नहीं हैं, वह अवैध हैं। बिना नक्शा पास प्रोजेक्ट से प्लाॅट या फार्म हाउस खरीदने वालों को भविष्य में परेशानी होनी तय है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अवैध हैं। इन पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। दाखिल-खारिज में भी समस्या आएगी। अपर मुख्य अधिकारी प्रणव पांडेय ने बताया कि पिछले छह महीने में करीब 100 शिकायतें ऐसी हैं आईं, जिनमें बताया गया कि बिना नक्शा पास कराए सोसाइटी में प्लाॅट और फार्म हाउस बेचे गए हैं।
प्रोजेक्ट वाले देते हैं झांसा
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि प्लाॅट खरीदते वक्त जब उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से नक्शा पास होने की बात पूछी तो उन्होंने झांसा दिया कि ग्रामीण इलाकों में नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत से नक्शा अप्रूव कराना अनिवार्य है।
यहां करें संपर्क...
जिला पंचायत के तहत आने वाले क्षेत्र में यदि आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो आसानी से तस्दीक कर सकते हैं कि संबंधित प्रोजेक्ट का नक्शा पास है या नहीं। वह वैध हैं या अवैध। इनकी जानकारी के लिए के लिए 9519518649 या 7880749588 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा info.zplkogmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
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जिला पंचायत क्षेत्र में प्लाॅट या फार्म हाउस खरीदने से पहले एक बार जानकारी जरूर कर लें। मोबाइल नंबर या ई-मेल के जरिये जानकारी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो जिला पंचायत कार्यालय में आकर भी जानकारी ले सकते हैं।
- प्रणव पांडेय,
अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत