दहेज में पांच लाख की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या मामले में पति राजेश पांडेय को एडीजे विकास नागर ने 15 साल के कठोर कारावास व 32 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट में सरकारी वकील एससी यादव ने तर्क दिया कि वादी राम निवास पांडेय ने पीजीआई थाने में 15 दिसम्बर 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि दहेज के पांच लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर अभियुक्त राजेश पांडेय ने उसकी पुत्री अन्जू की गला दबाकर हत्या कर दी।