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आप सांसद ने किया सरेंडर, अंतरिम जमानत बढ़ी

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आप सांसद ने किया सरेंडर, अंतरिम जमानत बढ़ी
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सुल्तानपुर। दस वर्ष पूर्व बिजली की समस्या को लेकर इलाहाबाद-फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को सीजेएम की कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

एडीजे षष्टम जमाल मसूद अब्बासी ने अभियोजन पक्ष के मौका लेने के कारण सांसद की अंतरिम जमानत अर्जी 16 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने आप नेता को नियत तिथि पर सुबह 10.30 बजे सरेंडर करने का आदेश दिया है। उसी दिन आप नेता की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है।
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कोतवाली नगर क्षेत्र में ख्वाजा कांपलेक्स के सामने इलाहाबाद-फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो सितंबर 2008 को संजय सिंह समेत सैकड़ों लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर बांस-बल्ली व बेंच लगाकर राजमार्ग जाम कर दिया था। इससे आवागमन बाधित हो गया था।

मामले में तत्कालीन शाहगंज चौकी इंचार्ज कृष्ण मुरारी शर्मा ने कोतवाली नगर में संजय सिंह समेत सैकड़ों अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछले 30 मार्च को आप सांसद संजय सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था।

प्रभारी जिला जज/एडीजे षष्टम जमाल मसूद अब्बासी ने सांसद की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर करके उन्हें 11 अप्रैल को नियमित जमानत पर सुनवाई के समय कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। बुधवार को आप नेता ने अपने अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह मदन के साथ सीजेएम कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया।

जिला जज प्रमोद कुमार पंचम ने आप नेता की जमानत अर्जी एडीजे षष्टम जमाल मसूद अब्बासी की कोर्ट में ट्रांसफर कर दी। दोपहर बाद आप नेता की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अर्जी देकर मौका देने की मांग की।
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कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अर्जी स्वीकार करते हुए आप नेता की अंतरिम जमानत अर्जी 16 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने आप नेता को नियत तिथि पर सुबह 10.30 बजे कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। उसी दिन आप नेता की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।
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