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सूचना न देने पर बीडीओ पयागपुर पर 15 हजार रुपये जुर्माना

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बहराइच। राज्य सूचना आयोग ने सूचना न देने पर खंड विकास अधिकारी पयागपुर के खिलाफ 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। उनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
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विकासखंड पयागपुर अंतर्गत क्षेत्र निवासी पीतांबर मिश्रा ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विकास कार्यों के मामले में खंड विकास अधिकारी से वर्ष 2017 में सूचनाएं मांगी थी।

लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर पीतांबर ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने इस मामले में खंड विकास अधिकारी पयागपुर को नोटिस जारी कर सूचनाएं मुहैया कराने का आदेश दिया।
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इसके बावजूद हीलाहवाली की गई। सूचना आयुक्त ने खंड विकास अधिकारी पयागपुर के खिलाफ 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है। विलंब के मामले में स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं। 15 नवंबर को पेशी की तारीख तय की है।
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