बलरामपुर। जिला पंचायत सभागार में दूसरे दिन गुरुवार को 252 के सापेक्ष 251 मतदान कार्मिकों को मतदान कराने का प्रशिक्षण दिया गया। डीएम ने सभी मतदान कार्मिकों को चुनाव के दौरान चुस्त-दुरुस्त रहने के टिप्स दिए। वहीं, बिना सूचना के प्रशिक्षण से नदारद एक मतदान कार्मिक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम राकेश कुमार मिश्र ने जिला पंचायत सभागार में गुरुवार को मतदान कार्मिकों की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि, हर हाल में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से नगर निकाय चुनाव कराने हैं। मतदान कार्मिक कोई भी लापरवाही न बरतें। चुनाव में किसी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पांच बजे तक लाइन में लगे मतदाताओं को वोट डालने का मौका दिया जाएगा। मतदेय स्थलों के 200 मीटर की परिधि में अवांछनीय वस्तुएं ले जाने पर सख्ती से रोक लगाएं। सभी मतदान कार्मिक अपने-अपने सेक्टर के पीठासीन अधिकारियों के साथ प्लानिंग अवश्य कर लें। पीई बीके श्रीवास्तव व सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय कौशलाधीश पांडेय ने 126 के सापेक्ष 125 पीठासीन व 126 प्रथम मतदान अऱ्धिकारियों को प्रशिक्षण दिया। दो दिवसीय प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को चुनाव संबंधी तमाम जानकारी दी गई। सीडीओ प्रहलाद सिंह ने बताया कि, दूसरे दिन बिना सूचना के प्रशिक्षण से नदारद सहायक अध्यापक विवेक मणि राय के खिलाफ लोक प्रतिनधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज कराने के लिए बीएसए रमेश यादव को निर्देश दिया है। सीडीओ ने प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि, सभी पोलिंग पार्टियां समय के महत्व को समझें और मतपेटी को रवाना होने से पूर्व भलीभांति जांच कर लें।