लखनऊ। नाबालिग लड़की को बहलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के आरोपी गौतम सिंह को दोषी ठहराकर पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट में सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय ने तर्क दिया कि मामले में वादिनी ने कृष्णानगर में 3 मई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर में उसकी 13 वर्ष की पुत्री को आरोपी गौतम सिंह ले गया है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान छह मई को पीड़िता को बरामद किया और उसके बयान व मेडिकल के बाद दुराचार का आरोप बढ़ाया।