बख्शी का तालाब क्षेत्र की सात वर्षीय बच्ची से 2016 में दुराचार के आरोपी रीतू को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने में से 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया है ।