पॉक्सो कोर्ट ने खीरों थाना क्षेत्र में करीब 10 साल पहले हुए नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने सुनाया।