रायबरेली। पॉक्सो कोर्ट ने मिल एरिया थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व बच्ची से हुए दुष्कर्म के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव व आलोक कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने मिल एरिया थाने में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 28 मार्च 2018 की शाम करीब चार बजे पड़ोसी विजय बहादुर यादव उसकी करीब सात वर्षीय बेटी को गेंद देने के बहाने अपने घर बुला ले गया व पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने विवेचना के बाद विजय बहादुर यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर संपूर्ण राशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।