लखनऊ। नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी शिवराज को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 10 साल की कैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
सहादतगंज थाने में दो दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि एक दिसंबर को किशोरी सामान लेने बाजार गई थी। वहां से लौटी नहीं। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपी को 16 दिसंबर को गिरफ्तार कर पीड़िता को तलाश लिया।
पीड़िता के माता पिता नहीं हैं। लिहाजा वह अपने ननिहाल में रहती थी। वह नाराज होकर घर से निकली थी और किसी ने 200 रुपये देकर कानपुर की बस में बैठा दिया था। कानपुर पहुंचने पर शिवराज पीड़िता को मिला और अपने घर ले गया, जहां दुष्कर्म किया।