लखनऊ। पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले ठाकुरगंज के प्रेम विहार कॉलोनी निवासी राजकुमार को सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि शारदा कश्यप के पिता राम पाल कश्यप ने 27 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक शारदा की शादी 19 फरवरी 2018 को राजा से हुई थी। आरोप है कि वह बाइक और 50 हजार रुपये की मांग पूरी करवाने के लिए पत्नी की पिटाई करता था। इससे तंग आकर शारदा ने शादी के तीन माह के अंदर फांसी लगा ली। आरोपी की ओर से कहा गया कि वह 29 वर्ष का है और दूसरी शादी से उसके दो बच्चे हैं। घर में कमाने वाला वही एक सदस्य है। इस कारण उसे कम से कम सजा दी जाए।