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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जज ने कहा- मामला सुनने योग्य

Mon, 12 Sep 2022 07:23 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

खास बातें

Gyanvapi Masjid Case Varanasi Court Verdict Today: ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज  अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा। पढ़ें पल-पल का अपडेट
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ज्ञानवापी परिसर के बाहर तैनात कमांडो - फोटो : अमर उजाला
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लाइव अपडेट

05:10 PM, 12-Sep-2022

मसाजिद कमेटी ने कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इंकार किया

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह जिला जज के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों ने कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। 

04:49 PM, 12-Sep-2022

 कार्बन डेंटिंग की मांग रखी जाएगी

अदालत के फैसले पर वादी लक्ष्मी देवी ने खुशी जताई। कहा कि सनातन धर्म के पक्ष में शुरू से ही सभी साक्ष्य हैं। अब कोर्ट का भी फैसला आ गया है। हम सभी के लिए बहुत ही एतिहासिक दिन है। अब न्यायालय के समक्ष ज्ञानवापी में मिले साक्ष्य की कार्बन डेंटिंग की मांग रखी जाएगी।

04:06 PM, 12-Sep-2022

हिंदू समाज में हर्ष का माहौल

अदालत के फैसले के बाद हिंदू समाज में खुशी की लहर है। वाराणसी के नीलकंठ कॉलोनी निवासी विकास श्रीवास्तव ने कहा कि यह हिंदू समाज की जीत है। कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर अनेक साक्ष्य और प्रमाण हिन्दू पक्ष के धिवक्ताओं ने पेश किया। आगामी फैसला सुनाया जाना बाकी है। पूर्ण विश्वास है कि मंदिर के अवशेष मिले हैं तो निश्चित रूप से फैसला हिंदुओ के साथ होगा। इधर, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। 
 

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03:36 PM, 12-Sep-2022

कमिशन रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कमिशन रिपोर्ट पर अगली सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट से मांग करेंगे कि दीवार तोड़कर सर्वे का काम कराया जाए। ज्ञानवापी की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने भगवान आदि विश्वेश्वर की मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। 

03:14 PM, 12-Sep-2022

हिंदू समाज को बहुत बड़ी जीत मिली

हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने कहा कि आज हिंदू समाज को बहुत बड़ी जीत मिली है। अगली सुनवाई 22 को होगी। ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह मील का पत्थर है। हम सभी लोगों से शांति की अपील करते हैं। 

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02:52 PM, 12-Sep-2022

सभी पक्ष संयम और विवेक से कार्य करें

ज्ञानवापी मामले में महिला वादियों के पैरौकार व विश्व वैदिक संघ से प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि संपूर्ण सनातन समाज को प्रथम जीत की मंगलमय शुभकामनाएं। सभी पक्ष संयम और विवेक से कार्य करें। अति उत्साह में देश की शांति व्यवस्था ना बिगड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर-हर महादेव।

02:48 PM, 12-Sep-2022

कोर्ट का फैसला 26 पेज में 

मुख्य रूप से उठाये गए तीन बिंदुओं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड से इस वाद को बाधित नहीं माना और श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य माना। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान सभी पक्षकार मौजूद रहे। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी वाद की जवाबदेही दाखिल करने और ऑर्डर 1 रूल 10 में पक्षकार बनने के आवेदन पर सुनवाई करेगी। 

02:38 PM, 12-Sep-2022

हिंदू पक्ष में खुशी की लहर, हर-हर महादेव के नारे

ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर फैसला दिया है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर फैल गई है। कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। जज ने जैसे ही आदेश दिया, हर-हर महादेव के नारे लगने लगे। 

02:27 PM, 12-Sep-2022

कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया

कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार कर ली है। मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था।

02:25 PM, 12-Sep-2022

कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य

वाराणसी जिला जज  अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। 

02:02 PM, 12-Sep-2022

15 से 17 पेज का हो सकता है फैसला

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज की अदालत का फैसला तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार 15 से 17 पेज का हो सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले पर 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी।
 

01:51 PM, 12-Sep-2022

वादी महिलाओं ने वकील के चैंबर में किया भजन

दोपहर दो बजे से अदालत की कार्यवाही शुरू होने वाली है। अभी कुछ देर पहले दोनों पक्षों के वकील भी कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। वादी महिलाएं भी कोर्ट पहुंच गई हैं। सभी ने अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी के चैंबर में भजन-कीर्तन किया।

01:47 PM, 12-Sep-2022

अदालत पहुंचने लगे हिंदू-मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता और पैरोकार

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला जज बेहद अहम फैसला सुनाने वाले हैं। दोपहर दो बजे से कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी।  हिंदू-मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता और पैरोकार बारी-बारी से कोर्ट पहुंच रहे हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि उम्मीद है फैसला हमारे पक्ष में आएगा। कचहरी परिसर में काफी गहमागहमी है। चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। 

01:14 PM, 12-Sep-2022
लखनऊ के पुलिस आयुक्त - फोटो : एएनआई

लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों पुलिस का फ्लैग मार्च

ज्ञानवापी के फैसले को लेकर प्रदेश भर में पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है। लखनऊ और आजमगढ़ समेत प्रदेश के कई शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च किया। लखनऊ पुलिस आयुक्त  एसबी शिरोडकर ने कहा कि आज महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। हमलोगों ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था की निरीक्षण किया। 

12:33 PM, 12-Sep-2022

शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की करेंगे मांग 

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो फिर हम एएसआई सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। 

12:27 PM, 12-Sep-2022
- फोटो : अमर उजाला

संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी

अदालत के फैसले से पहले ज्ञानवापी परिसर और धाम क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर चार (बांसफाटक) पर कमांडों को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में ब्रज वाहन के साथ ही पुलिस और पीएसी कर्मियों को तैनात किया गया है। मदनपुरा, बजरडीहा, रेवड़ी तालाब, धरहरा, नई सड़क, दालमंडी, शिवाला समेत अन्य इलाकों में पुलिस टीम लगातर गश्त कर रही है। एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार और इंस्पेक्टर भेलूपुर रमाकांत दुबे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। 

12:19 PM, 12-Sep-2022
एक्शन में पुलिस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

सड़कों पर उतरी फोर्स 

ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी में पुलिस हाई अलर्ट है। अदालत के फैसले से पहले पुलिस फोर्स कई इलाकों में मार्च कर रही है। अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह एवं डीसीपी वरूणा जोन आरती सिंह ने कचहरी परिक्षेत्र का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। 

11:58 AM, 12-Sep-2022

संक्षेप में समझें पूरा मामला

18 अगस्त 2021 को पांच महिलाओं ने शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। 16 मई 2022 को सर्वे की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 मई 2022 से इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज फैसला आने वाला है। 

11:49 AM, 12-Sep-2022

 छह से ज्यादा मुकदमे अलग-अलग कोर्ट में लंबित

सुप्रीम कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसले के लिए मुकदमे को जिला जज की अदालत में भेज दिया था। गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छह से ज्यादा मुकदमे अलग-अलग कोर्ट में लंबित हैं। 

11:46 AM, 12-Sep-2022

ज्ञानवापी मामले पर पूरे देश की नजर

ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर पूरे देश की नजर टिकी है। आज अदालत के फैसले से यह तय हो जाएगा कि देश की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी में मस्जिद थी या मंदिर। इसके साथ ही प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 लागू होगा या नहीं।

11:44 AM, 12-Sep-2022

सिविल जज के आदेश पर हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे

जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले इस मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। विवाद के बीच, सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई।  

11:43 AM, 12-Sep-2022

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले पर 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी। जिला जज ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

11:38 AM, 12-Sep-2022

Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जज ने कहा- मामला सुनने योग्य

ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर सोमवार को फैसला आएगा। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत मामले की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला सुनाएगी। जिला जज के फैसले पर सभी की नजरें हैं। अदालत के फैसले से यह तय हो जाएगा कि देश की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी में मस्जिद थी या मंदिर। इसके साथ ही प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 लागू होगा या नहीं। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसे लेकर वाराणसी प्रशासन एहतियातन पूरी तरह अलर्ट है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।  सोमवार सुबह कचहरी परिसर की गहन चेकिंग की गई। इधर, कोर्ट के फैसले से पहले मंदिरों में पूजा-पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। पढ़ें पल-पल का अपडेट

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