09:06 PM, 08-Apr-2024
पूर्व प्रधान के जेठ निसार की हत्या में 11 पर दोष सिद्ध, 17 आरोपी बरी
बागपत में निवाड़ा गांव की पूर्व प्रधान के जेठ की हत्या के मामले में सोमवार को न्यायाधीश ने चार सगे भाइयों समेत 11 पर दोष सिद्ध कर दिया। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में 17 को दोष मुक्त किया, जबकि एक हत्यारोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। सजा पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी नियत की गई है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता रामपाल नेहरा, अपर जिला शाासकीय अधिवक्ता अमित खोखर, विक्रम खोखर ने बताया कि निवाड़ा गांव में प्रधान पद के चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर सर्वे करने को लेकर 16 मई 2020 को बवाल हो गया था। जिसमें तत्कालीन प्रधान जुलेखा के जेठ निसार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हारूण ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने भाई निसार, चाचा अंगूर, महकार, इखलाक के साथ परिवार के उम्मेद के यहां से लौट रहे थे। तभी दूसरे पक्ष ने राइफल, पिस्टल व तमंचों से फायरिंग कर दी गई थी। उस बवाल में धारदार हथियार से वार कर निसार की हत्या कर दी गई, जबकि बुजुर्ग अंगुर गोली लगने, लाठी-डंडों के हमले से महकार और अफसरी भी घायल हो गये थे। जिसमें 22 लोग नामजद किये गये, जबकि छह नाम पुलिस की जांच में प्रकाश में आये। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एससीएसटी विशेष में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश शाजिया नजर जैदी ने इस्लामू के साथ ही उसके तीन भाईयों इबने, इसरार, जुल्फिकार उर्फ भुट्टू के अलावा सुहैल, तोहिद, छोटे, फारुख, इस्तकार, जुम्मा, महताब पर दोषसिद्ध कर दिया, जबकि 17 आरोपियों को बरी कर दिया। एक आरोपी की सुनवाई की दौरान मौत हो गई थी।