11:44 PM, 31-Jan-2024
भ्रष्टाचार के आरोप में तीन दोषमुक्त
मेरठ न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या दो मेरठ पवन कुमार शुक्ला ने भ्रष्टाचार के आरोप में तीन आरोपियों गुरचरण सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, मोहन सिंह पुत्र कुंजीलाल व मनोज कुमार गौतम पुत्र रमेश चंद निवासी ग्रेटर नोएडा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया।
आरोपियों के अधिवक्ता श्रेय भारद्वाज ने बताया कि वादी मुकदमा कंवर सिंह ने थाना बिसरख जिला गौतमबुद्ध नगर में 13 सितंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एसएससी की परीक्षा में चिकित्सीय जांच नोएडा में चल रही थी। इसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थियों से पैसा लेकर भर्ती करने बात चल रही थी। इस दौरान उम्मीदवार सदन सिंह, पवन पाल ने बोर्ड के अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि आरोपियों ने भर्ती कराने के नाम पर उनसे व उनके साथियों से पैसे लिए हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। आरोपियों के अधिवक्ता ने न्यायालय में बताया कि मुलजिमों को मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है और उनके बेगुनाह होने के साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।