मुंबई की सेशंस कोर्ट में आर्यन, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, मामले में अब कल यानी गुरुवार को 12 बजे सुनवाई होगी।
थोक मात्रा की बातचीत व्यक्तिगत उपयोग के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ और है। हमने विदेशी नागरिक का पता लगाने के लिए विदेश मंत्रालय से बात की है।
हमारे पास वे चैट्स हैं जिसमें ड्रग्स की थोक मात्रा के बारे में बात की जा रही हैं, फिर हार्ड ड्रग्स के संदर्भ में एक विदेशी नागरिक के साथ बातचीत होती है।
एनसीबी का पक्ष रख रहे एएसजी अनिल सिंह कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा- यह यकीन करना मुश्किल है कि आर्यन खान को क्रूज पर बुलाया गया था। क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि उनके साथ कोई व्यक्ति प्रतिबंधित सामग्री ले जा रहा था।
मुनमुन धमेचा के वकील देशमुख ने कोर्ट से कहा -वे यह दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि साजिश है लेकिन यह साबित करने में नाकाम रहे हैं। एनसीबी की टीम दूसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, केवल मुझे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मेरे खिलाफ फर्जी केस चल रहा है।
अब कोर्ट में अरबाज मर्चेंट के लिए वकील तारक सैयद और मुनमुन धमेचा के वकील अली कासिफ खान देशमुख अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। पूरा मामला खान और मर्चेंट के खिलाफ है, लेकिन शुरू से ही उन्हें इस केस में कुछ नहीं मिला है।
देसाई धारा 29 एनडीपीएस अधिनियम के उपयोग और जमानत दिए जाने से संबंधित निर्णय पढ़ रहे हैं। कोई जब्ती न होने की स्थिति में अधिकतम सजा एक वर्ष है। अब आर्यन के हिरासत की जरूरत नहीं है।
देसाई ने कहा, हम जमानत पर हैं। 20 (बी), पंचनामा में है और हमें यह अधिकार मिलता है। वॉट्सऐप चैट होने के बावजूद 27A लागू नहीं होता है। धारा 20(बी) कब्जा, खरीद, बिक्री, ड्रग्स बनाने, कुछ भी इस केस में लागू नहीं होता है।
जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो गिरफ्तारी ज्ञापन में धाराओं का उल्लेख किया गया था। मुझे केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27, 20 (बी), 28, 29, 8 (सी) के तहत गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी को पता होना चाहिए कि अवैध तस्करी क्या है। इस लड़के पर अवैध तस्करी का आरोप लगाया गया है।
जब एनसीबी कानूनी कार्रवाई करती है, तो यह एक अच्छा काम माना जाता है लेकिन आप उन लोगों को बेवजह पकड़कर नहीं ला सकते, जो केस से जुड़े हुए नहीं हैं। इसे साजिश कहा जाता है।
आर्यन अपने दोस्त मर्चेंट के साथ क्रूज पर गए थे। जब वह चेक-इन कर रहे थे, उन्हें एनसीबी ने रोक लिया। आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। जमानत के लिए यह काफी है।
आर्यन की जमानत याचिका की सुनवाई के बीच दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने एनसीबी पर आरोप लगाए हैं। विकास सिंह का कहना है कि, 'एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार कर लोगों का ध्यान सुशांत के केस से हटा दिया है। मैं मांग करता हूं कि सीबीआई जल्द से जल्द ये बताए कि उन्होंने अब तक क्या किया है'।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान और दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी पर संबंधित वकीलों के अपने जवाब की प्रतियां सौंप दी। साथ ही एनसीबी ने शाहरुख के बेटे आर्यन और सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया है। इसके बाद से ही ट्विटर पर #NobailOnlyJail ट्रेंड कर रहा है।
आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने बताया कि चूंकि एसजी हाई कोर्ट में फंस गए हैं ऐसे में जमानत सुनवाई को लेकर देरी हो रही है। वहीं सतीश मानशिंदे भी कोर्ट पहुंच चुके हैं।
आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से बहुत से सितारे शाहरुख खान के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं। हाल ही में इस मामले में अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि, 'आर्यन पर सिर्फ इसलिए निशाना साधा जा रहा है क्योंकि वो शाहरुख का बेटा है। हम ये नहीं कह सकते कि उनके धर्म की वजह से ऐसा हुआ है लेकिन कुछ लोग अब इसे ही विषय बना रहे हैं'।