प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के कॉलेज से दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजूकेशन प्राप्त किया है।
ऐसे अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचीगण उनके आदेश की प्रति के साथ आवेदन करें और ऐसा आवेदन निरस्त न किया जाए, मगर उनकी नियुक्तियां अदालत के आदेश के बाद ही हो सकेगी।
इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। धर्मेंद्र कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एमके गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं।