अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर वरियता क्रम में दिए गए जिलों का आवंटन किया जाएगा। खास बात ये है कि महिला शाखा के विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी। इसके एवज में चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये नियत मानदेय और एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। कार्य संतोषजनक न होने पर प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी संबंधित अतिथि शिक्षक को शिक्षण से पृथक कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक नियमित नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेंगे, जिसका उन्हें 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
वेतन - 15 हजार (एक दिन का अवकाश)
आयु सीमा- कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम पदों के अनुसार
कुल पद- 5034
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले महीने में अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे शुक्रवार रात हुई कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। आपको बता दें कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट विद्यालयों का आवंटन करेगी। सचिव और प्राचार्य डायट व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सदस्य शामिल होंगे।