सिविल पुलिस और पीएसी में 4010 उपनिरीक्षकों की नियुक्ति में फिर पेच फंस गया है। चयन प्रक्रिया के दौरान मनमाने तरीके से आरक्षण लागू करने के कारण हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख 24 अगस्त तक सभी गड़बड़ियों को दूर कर लें अन्यथा कोर्ट कड़ा आदेश पारित करेगी।
कोर्ट का यह आदेश नियुक्ति प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण पाने वाले लाभार्थियों (महिला, विकलांग और एक्स सर्विस मैन) को आरक्षित कोटे के बजाए अनारक्षित सामान्य की सीटों पर नियुक्ति देने के आरोपों के मद्दे नजर आया है। पुलिस स्थापना बोर्ड के एडीजी (चयन एवं नियुक्ति) ने इस मामले में बुधवार को स्वयं अदालत में उपस्थित होकर पक्ष रखा।