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SSC JE 2024: एसएससी ने शुरू की जेई भर्ती के लिए विकल्प-सह-वरीयता सुविधा, इस तारीख तक जमा करें प्राथमिकताएं

Sat, 07 Dec 2024 04:04 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला

सार

SSC JE 2024: एसएससी ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा के अभ्यर्थियों को विकल्प-सह-वरीयता प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। उम्मीदवार 13 दिसंबर से पहले अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करा सकते हैं।
 
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SSC - फोटो : Amar ujala graphics
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विस्तार
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SSC JE 2024: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2024 के लिए पदों और संगठनों के लिए विकल्प-सह-वरीयता प्रस्तुत करने की सुविधा शुरू कर दी है। एसएससी जेई पेपर-2 के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार 13 दिसंबर, 2024 से पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in. पर जाकर अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत कर सकते हैं।

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एसएससी ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा, "सभी उम्मीदवार, जो पेपर-॥ में उपस्थित हुए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एसएससी (मुख्यालय) की वेबसाइट यानी https://ssc.nic.in पर अपने संबंधित 'कैंडिडेट लॉगिन' के माध्यम से जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा, 2024) के लिए पद/संगठन के लिए अपना विकल्प-सह-वरीयता प्रस्तुत करें, जिसमें पद/संगठन के लिए विकल्प-सह-वरीयता प्रस्तुत करने की सुविधा My Application टैब के तहत उपलब्ध होगी, जो 9.12.2024 (शाम 5 बजे) से 13.12.2024 (11:50 बजे) की अवधि के दौरान सक्रिय रहेगी।"

इसके बिना अंतिम मेरिट सूची में नहीं मिलेगी जगह

आयोग ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा अंतिम रूप से प्रस्तुत विकल्प-सह-वरीयताएं ही अंतिम मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार अपने विकल्प-सह-वरीयताएं प्रस्तुत करने में विफल रहेंगे, उन्हें अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

एसएससी ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे केवल उन्हीं पदों के लिए वरीयता प्रस्तुत करें जो उनकी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त हों। यदि उम्मीदवार किसी ऐसे पद के लिए चयनित हो जाता है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
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तय समय सीमा के बाद नहीं कोई सुनवाई

उम्मीदवारों को ऊपर बताई गई तिथियों के बाद विकल्प-सह- वरीयता के प्रयोग के लिए कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में पोस्ट, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।"
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